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वसूली का खौफ : तीन अपात्रों ने सरेंडर किए राशन कार्ड

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एटा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई के आदेश का खौफ नजर आने लगा है। सोमवार को तीन लोगों ने जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचकर अपने राशन कार्ड सरेंडर किए। शासन के आदेशानुसार अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ वसूली कार्रवाई अमल में लाई जानी है। इस संबंध में जिला प्रशासन और पूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वसूली कार्रवाई से बचने के लिए अपात्र कार्डधारकों को 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। जिसमें वह अपना सरेंडर कर सकता है।
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साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति अपना कार्ड सरेंडर करने का इच्छुक है वह राशन डीलर, खाद निरीक्षक, ब्लॉक या ग्राम प्रधान को सरेंडर कर सकता है। सोमवार को तीन राशन कार्ड धारक अपना कार्ड सरेंडर करने पूर्ति कार्यालय पहुंचे। प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि वह इस योजना में अपात्र हैं, उनका कार्ड निरस्त किया जाए। इन एक नगरीय क्षेत्र, एक सकीट ब्लॉक और एक शीतलपुर ब्लॉक क्षेत्र का अपात्र है।
ये हैं अपात्रता की शर्तें
सरकार के निर्देशानुसार वह लाभार्थी जिसके घर में एसी, ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, शहर में प्लॉट या मकान, कार, दो एकड़ जमीन या आयकर दाता हो, दो लाख से अधिक वार्षिक आय वाले सदस्य का परिवार राशन कार्ड के लिए अपात्र है।
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