एटा। मारहरा क्षेत्र की एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला वर्ष 2018 का है। महिला ने पांच अप्रैल को पुलिस को बताया था कि चार अप्रैल को आरोपी खचेर सिंह निवासी सिरसा बदन ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचक ने साक्ष्य जुटाने के बाद जुलाई 2018 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय एफटीसी-01 ने खचेर सिंह को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।