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बिना कनेक्शन के स्ट्रीट लाइट जली तो प्रधान पर दर्ज होगी एफआई्रआर

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एटा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में बिना संयोजन के स्ट्रीट लाइट जलाने पर ग्राम प्रधान के विरुद्ध विद्युत चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। चेतावनी के बाद भी जिले के 553 गांवों में से मात्र दो ने ही संयोजन आवेदन किए हैं।
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बिना संयोजन के बिजली के खंभों पर लाइट जलाना ग्राम प्रधान पर भारी पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट के उपयोग पर बिजली विभाग ग्राम प्रधान के विरुद्ध बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराएगा। निगम ने आदेश जारी कर ऐेसे मामलों में कार्रवाई करने के साथ इसकी सूचना भी मांगी है।
40 प्रतिशत तक पहुंच रहे लाइन लॉस से परेशान विद्युत अधिकारियों ने बिजली के अनाधिकृत प्रयोग पर कार्रवाई तेज कर दी है। अब उनके निशाने पर बिना संयोजन के स्ट्रीट लाइट जला रहे ग्राम प्रधान हैं। जिले के 553 ग्राम पंचायतों में से केवल दो ने ही स्ट्रीट लाइट संयोजन के लिए आवेदन किया है। शेष अभी भी नहीं चेत रहे।
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एक अप्रैल 2018 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट संयोजन का बिल ग्राम प्रधान भुगतान करेंगे। बिना संयोजन के उपभोग पर प्रधान के विरुद्ध विद्युत चोरी का अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। 553 ग्राम पंचायतों में से मात्र दो के संयोजन के आवेदन ही प्राप्त हुए हैं।
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सोपाली सिंह, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण खंड
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