एटा। गिरोह बनाकर अपराध करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी गुलशन कुमार को दोषी मानते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सोमवार को एडीजे-03 गैंगस्टर एक्ट न्यायालय में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया।
अभियोजन के अनुसार आठ फरवरी 2020 को गिरोह बनाकर अपराध करने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके आधार पर कोतवाली नगर में गुलशन कुमार निवासी हिंदूनगर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक ने साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचना पूरी की और 19 मई 2020 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने गुलशन कुमार को दोषी पाया।
पुलिस महानिदेशक की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिह्नित अभियोगों में प्रभावी पैरवी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। न्यायालय में अभियोजन शाखा और मॉनिटरिंग सेल की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।