एटा। मलावन क्षेत्र में नशीला पाउडर बरामदगी के करीब 12 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी संजय उर्फ पंडा को एक साल आठ माह 20 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संजय उर्फ पंडा कस्बा मलावन का निवासी है।
पुलिस के अनुसार संजय उर्फ पंडा के पास से पांच जुलाई 2014 को 500 ग्राम नशला पाउडर बरामद हुआ था। इस संबंध में मलावन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर 7 जनवरी 2015 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद मामले का न्यायालय में विचारण हुआ।
दोषी को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के बाद सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या चार एनडीपीएस एक्ट ने संजय उर्फ पंडा को दोषी ठहराते हुए एक साल आठ माह 20 दिन के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।