एटा। नशीले पदार्थ की बरामदगी के वर्ष 2015 के मामले में न्यायालय ने दोषी को आठ माह 26 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। 12 अक्तूबर को एडीजे-04 न्यायालय ने यह फैसला सुनाया और दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
पुलिस के अनुसार एक जनवरी 2015 को दोषी सोनू निवासी ककरावली के कब्जे से 150 ग्राम नशीला पाउडर बरामद होने के मामले में पिलुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 25 जुलाई 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी की गई। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले को प्रभावी पैरवी के लिए चिह्नित किया गया था। मॉनिटरिंग सेल ने अभियोजन शाखा के साथ समन्वय कर न्यायालय में मामले की प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने दोषी को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।