एटा। अगर आप किसी दुकान से कोई सामान खरीद रहे हैं तो दुकानदार से पक्का बिल अवश्य लें। दुकानदार पक्का बिल देने में आनाकानी कर रहा है तो उसकी 7235001729 पर शिकायत दर्ज कराएं। संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त राज्य कर राकेश प्रताप राव ने बताया कि उत्तर प्रदेश माल सेवा व सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी माल-वस्तु के आदान-प्रदान पर टैक्स इनवाॅइस यानि बिल ऑफ सप्लाई होना आवश्यक है। बिल होने से ग्राहक भी संतुष्ट रहते हैं। इसके साथ गारंटी व वारंटी की आवश्यकता के अनुसार क्लेम किया जा सकता है। गुणवक्ता की शिकायत भी बिल के आधार पर ही संभव है। बड़ी संख्या में दुकानदार पक्का बिल नहीं देते हैं। कुछ ग्राहक भी टैक्स की बजह से पक्का बिल लेना पसंद नहीं करते हैं। उपायुक्त राज्य कर ने ग्राहकों से अपील की है कि वह दुकानदारों से पक्का बिल जरूर लें। संवाद