गेहूं खरीद की तैयारी, बारदाने की जानकारी नहीं
प्रदेश सरकार ने नए राशन कार्ड वितरित नहीं होने तक आवेदन की पर्ची पर राशन वितरण कराने की व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने डीएसओ को निर्देश देते हुए कहा है कि यदि कोई राशन डीलर तय व्यवस्था पर उपभोक्ता को राशन नहीं देता है तो कोटा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दूसरे से अटैच कर दिया जाए। जिले में तीन लाख से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पास आवेदन के बाद भी राशन कार्ड नहीं हैं। आवेदन की पर्ची पर राशन वितरण की सुविधा से इन सभी उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
जिले में तीन लाख 81 हजार 408 उपभोक्ताओं ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है। इनमें से विभाग मात्र 49 हजार 490 लोगों को ही राशन कार्ड दे पाया है। तीन लाख से अधिक उपभोक्ता अभी भी राशन कार्ड से वंचित हैं। शासन से जारी नए आदेश में पूर्ति निरीक्षकों को राशन वितरण पर नजर रखने और हर व्यक्ति को राशन दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत कोटेदारों को अनाज की उपलब्धता की सूची दुकान पर चस्पा कराने और राशन कार्ड के आवेदन की पर्ची पर हर हाल में राशन मुहैया कराने को कहा गया है। अब राशन डीलर अपनी दुकान पर पूर्ति निरीक्षक, जिलापूर्ति अधिकारी और खाद्य आयुक्त कार्यालय के मोबाइल नंबर भी लिखवाने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि यदि किसी को आवेदन पर्ची पर डीलर द्वारा राशन देने से इनकार करने पर उपभोक्ता फोन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सके और पूर्ति निरीक्षक मौके पर पहुंच कर राशन दिलाना सुनिश्चत कराए। शासन की नई व्यवस्था से राशन डीलरों में हड़कंप मच गया है।
ऐसे होगी शिकायत पर कार्रवाई
राशन डीलर द्वारा आवेदन पर्ची पर राशन नहीं देने की शिकायत आने पर पूर्ति निरीक्षक मौके पर जाकर पूछताछ करेंगे। निरीक्षक की जिम्मेदारी तय की गई कि शिकायतकर्ता से जानकारी लेकर उसे हर हाल में राशन उपलब्ध कराते हुए कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करे। प्रथम दृष्टता शिकायत की पुष्टि होने पर जांच चलने तक डीलरशिप निरस्त कर दूसरे कोटेदार से संबद्ध कर लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाए।
आवेदन पर्ची पर पहले से ही राशन का वितरण हो रहा है। नई व्यवस्था लागू होने का आदेश अभी तक नहीं मिला है। शासन के आदेश का हर हाल में पालन कराया जाएगा। आवेदन पर्ची पर राशन नहीं देने की शिकायत पर डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
संजीव कुमार डीएसओ एटा