एटा। बच्ची से छेड़छाड़ के मुकदमे में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने दंडादेश दिया। दोषी उत्तम निवासी कुनावली कोतवाली देहात को 6 साल कारावास की सजा सुनाई है।
कोतवाली देहात में यह रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। इसमें लिखा था कि 30 मार्च 2022 को उनकी 7 वर्षीय पुत्री को टॉफी, बिस्कुट का लालच देकर उत्तम एक खेत में ले गया। दूर से कुछ लोगों ने उसे देख लिया। जानकारी पर हम लोग पहुंचे तो उत्तम बच्ची की पिटाई कर धमकाते हुए छेड़छाड़ कर रहा था। लोगों को देखकर वह गालीगलौज करते हुए भाग गया।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर उत्तम के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उसे दोषी पाया। 6 साल के कारावास के साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित करने का आदेश दिया है।