एटा। आपराधिक गैंग का संचालन करने वाले मनजीत निवासी शेखपुरा थाना बागवाला को अदालत में दोषी ठहराया गया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट निशांत शैव्य ने उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
बागवाला थाना प्रभारी शीशपाल सिंह ने 16 जून 2008 को मनजीत और सत्यवीर निवासी मेनाठेर थाना बागवाला के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि मनजीत ने एक संगठित गिरोह बना लिया है। इसका नेतृत्व वह स्वयं करता है। अपने सदस्यों के साथ मिलकर अपहरण, हत्या जैसे अपराध करता है। अपनी इच्छाओं और शौक पूरे करने के लिए ये लोग रुपयों की वसूली करते हैं।
इनके आतंक की वजह से कोई इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और गवाही देने का साहस नहीं करता है। विभिन्न थानों में इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सत्यवीर को दोषमुक्त घोषित किया। जबकि मनजीत को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।