एटा। छात्रा के अपहरण की कोशिश करने के मामले में विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। दोषी हेमंत कुमार निवासी बहादुरगढ़ कोतवाली देहात को 5 साल कैद की सजा दी है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 20 दिसंबर 2021 को किशोरी आगरा रोड स्थित कोचिंग पर पढ़ने गई हुई थी। शाम लगभग 4:20 बजे बाहर कोचिंग से बाहर निकलते ही वहां पहले से मौजूद हेमंत कुमार और उसके साथियों ने तमंचा दिखाते हुए सफेद रंग की गाड़ी में डालने की कोशिश की। छेड़खानी करते हुए धमकी दी। कहा कि साथ न चलने पर गोली मार देगा।
आसपास के लोगों के आने पर ये लोग भाग गए। पुलिस ने विवेचना कर हेमंत के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अदालत में चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया गया। हेमंत को 5 साल के कठोर कारावास और और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।