एटा नगर पालिका में गृहकर-जलकर जमा करने में लापरवाही बरतने वालों पर अब ब्याज के जरिए कार्रवाई की जाएगी। अब वित्त वर्ष में ही गृहकर जमा नहीं करने वालों को 12 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
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शहर में करीब 21 हजार 206 मकान नगर पालिका के अभिलेखों में दर्ज हैं। इसमें से करीब 65 प्रतिशत मकानों के कर दाता अपने अपने करों को नियमित तौर पर जमा कर रहे हैं। जबकि 35 प्रतिशत कर दाता गृहकर नियमित जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने गृहकर के बकायेदारों पर शिकंजा कसने के लिए गृहकर पर ब्याज लगाने का निर्णय लिया गया है।
कर निर्धारण अधिकारी विशाल वर्मा ने बताया कि नगर पालिका पर बकाया गृहकर पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज लगाया जाएगा। यदि गृहस्वामी इस वित्त वर्ष का गृहकर अगले वर्ष जमा करता है कि उसे ब्याज देना पड़ेगा।