एटा। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश रेप एंड पोक्सो एक्ट सारिका गोयल ने शनिवार को फैसला सुनाया। दोषी पाए गए शीलेश निवासी कर्थनी थाना सकरौली को 10 साल के कठोर कारावास की सजा का आदेश दिया है।
थाना सकरौली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 16 जून 2017 को शीलेश 16 साल की किशोरी को अपने एक बाल अपचारी के साथ मिलकर मोटरसाइकिल पर ले गया। अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। किशोरी की बरामदगी के बाद चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। बाल अपचारी का मामला अलग कर दिया गया। जबकि शीलेश के मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय रेप एंड पोक्सो एक्ट में हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने शीलेश को दोषी पाया। 10 साल के कठोर कारावास सहित 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।
गैंगस्टर के मामले में नेम सिंह निवासी टीकमपुर थाना रिजोर और रामपाल सिंह निवासी नगला कुटुरुआ थाना औँछा जनपद मैनपुरी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट निशांत शैव्य ने दोषी पाया। दोनों को 4 वर्ष के कारावास एवं 10–10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।