देवरिया। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के सिधुवा निवासी मालती देवी को 17 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के केस में दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश जगन्नाथ की कोर्ट ने महिला को पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया।
13 अक्तूबर 2008 की दोपहर करीब एक बजे सिधुवा निवासी दिलीप पुत्र दीगराज व उसी गांव के अमित पुत्र शोभा से खेलते समय वाद विवाद होने लगा। दिलीप जब अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में घेर कर अमित उन्हें मारने लगे।
दिलीप को बचाने उनकी दादी मूराती देवी पत्नी टेंगरी पहुंचीं तो उन्हें भी मालती देवी ने मारपीट कर घायल कर दिया। इससे उनकी मौके पर मौत हो गई। साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने मालती देवी पत्नी शोभा प्रसाद को दोषी पाए जाने पर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। संवाद