देवरिया में रेलवे स्टेशन पर वेंडर अब चरित्र, स्वास्थ्य और पहचान पत्र के बगैर सामान नहीं बेच सकेंगे। रेलवे की ओर से सभी वेंडरों के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है।
मंगलवार को देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के सभी लाइसेंसी वेंडरों को इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए। ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरों की भरमार है। वेंडर 24 घंटे ट्रेन में चढ़कर सामान बेचते हैं। सामान के मूल्य को लेकर यात्रियों से विवाद भी होता रहता है।
कभी ये वेंडर यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अवैध वेंडरों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है।
सभी खानपान लाइसेंसी दुकानदारों को आदेश जारी किए गए कि दुकान पर काम करने वाले वेंडर का चरित्र, स्वास्थ्य और पहचान-पत्र बनवाना अनिवार्य है। वेंडर तीनाें प्रमाण-पत्र हमेशा अपने साथ रखेंगे।
मंगलवार को पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के डीसीआई राजाराम ने सभी खानपान लाइसेंस धारकों को ऐसा करने का निर्देश दिया।