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Deoria News: पाॅक्सो एक्ट में 10 साल की सजा

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गौरी बाजार। आठ वर्ष पहले क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में शनिवार को न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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पुलिस के अनुसार, घटना 31 अगस्त 2018 के शाम की है। क्षेत्र के एक गांव की किशोरी अपनी दुकान (गुमटी) में सोई थी। आरोपी संतु उसे उसे बहला-फुलाकर पास में ही स्थित गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गया। किशोरी के घरवालों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाॅक्सो, दुष्कर्म व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया। तीन दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमें में आठ वर्ष बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया। साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।
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