देवरिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने और जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
जिला कृषि अधिकारी उदय सिंह ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर 31 दिसंबर 2025 तक प्रीमियम की राशि कटवा कर बैंक से रसीद प्राप्त कर लें, जिससे उनका फसल बीमा सुनिश्चित हो सके। योजना का उद्देश्य किसी भी दैवीय आपदा या प्राकृतिक नुकसान की स्थिति में फसल क्षति की भरपाई करना है। जिन किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं लेना है, वे अपने बैंक को 24 दिसंबर 2025 तक लिखित रूप में सूचित कर सकते हैं।
केसीसी धारक नहीं होने वाले किसान भी कृषक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपने फसल का बीमा करा सकते हैं। योजना का लाभ बटाईदार किसान भी उठा सकते हैं, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। गैर ऋणी किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, नवीनतम बैंक पासबुक, खतौनी (यदि उपलब्ध हो) और कृषक का मोबाइल नंबर शामिल हैं। संवाद