11 तक रैली, जुलूस पर रोक
डोर-टू-डोर कैंपेन में 20 व्यक्तियों के साथ प्रचार करने की होगी अनुमति
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्राप्त निर्देश के क्रम में रोडशो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस आदि 11 फरवरी तक प्रतिबंधित रहेगा।
मंगलवार यानी एक फरवरी से सभी चरणों के लिए राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम एक हजार लोगों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो तक भौतिक रूप से मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। डोर-टू-डोर कैंपेन की सीमा में वृद्धि की गई है, अब डोर-टू-डोर कैंपेन में दस के स्थान पर 20 व्यक्तियों ( सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) के साथ प्रचार किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम पांच व्यक्तियों अथवा हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इंडोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों से कोविड-19 व्यवहार एवं दिशा-निर्देशों तथा निर्वाचन संबंधित सभी गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की।