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देवरिया सामूहिक कांड: मकान बचाने के लिए डीए कोर्ट में प्रेम के अधिवक्ता दाखिल करेंगे आपत्ति, पत्नी लगा रही मदद

Sat, 14 Oct 2023 11:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया।

सार

प्रेम के पक्ष के अधिवक्ता गोपीनाथ यादव ने बताया कि पैमाइश गलत हुई है। मनमाने तरीके से फैसला भी सुनाया गया है। इसे चुनौती देने के लिए सभी कागजी कार्रवाई शुक्रवार को पूरी कर ली गई है। दो दिन का अवकाश होने के कारण सोमवार को जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दाखिल किया जाएगा।
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देवरिया हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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देवरिया में फतेहपुर सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों का मकान बचाने के लिए तहसीलदार कोर्ट के फैसले को दो दिन अवकाश होने के कारण सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चुनौती देने के लिए वाद दाखिल किया जाएगा। इसको लेकर प्रेम के वकील ने दस्तावेजी कार्रवाई पूरी कर ली है। उनका तर्क है कि तहसीलदार कोर्ट का फैसला एकपक्षीय है।

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11 अक्तूबर को रुद्रपुर तहसीलदार कोर्ट ने अभयपुर निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के पिता रामभवन, गोरख और परमहंस के खिलाफ ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि, खलिहान, जीएस, वन विभाग सहित स्कूल पर अवैध कब्जे का दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ करीब दो लाख 30 हजार रुपये जुर्माने के साथ बेदखली का आदेश जारी कर दिया। दूसरी बार पैमाइश कर फील्डबुक तैयार की गई थी। इसमें इन लोगों के मकान सरकारी जमीन पर होने के नाते तहसीलदार कोर्ट ने बेदखली का फैसला सुनाया था।

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प्रेम के पक्ष के अधिवक्ता गोपीनाथ यादव ने बताया कि पैमाइश गलत हुई है। मनमाने तरीके से फैसला भी सुनाया गया है। इसे चुनौती देने के लिए सभी कागजी कार्रवाई शुक्रवार को पूरी कर ली गई है। दो दिन का अवकाश होने के कारण सोमवार को जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दाखिल किया जाएगा। हमें भरोसा है कि न्याय मिलेगा।

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ये है पूरा मामला
बता दें कि देवरिया जिले में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 2 अक्तूबर को सुबह छह बजे जमीन के विवाद में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। इससे गुस्साएं पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पति, पत्नी और उसकी तीन संतानों को गोली मारकर और धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी, जबकि एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।


 
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