देवरिया। परिवार न्यायालय देवरिया के प्रधान न्यायाधीश बद्री विशाल पांडेय ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर प्रभारी निरीक्षक थाना भाटपाररानी को 16 सितंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने भाटपाररानी थाना क्षेत्र के करहीं ग्राम निवासी अजय चौहान पुके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट एवं 1,40,000 रुपये का रिकवरी वारंट जारी किया था।
प्रभारी निरीक्षक ने रिकवरी वारंट जारी होने के बावजूद ये रिपोर्ट लगाया कि अभियुक्त फरार हो चुका है।
ऐसे में न्यायालय ने उनके इस कृत्य को घोर लापरवाही मानते हुए 16 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है अाखिर क्यों न उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। संवाद