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मानचित्र के विपरीत कराया निर्माण, अब चलेगा बुलडोजर

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मानचित्र के विपरीत कराया निर्माण, अब चलेगा बुलडोजर
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एसडीएम सदर ने दिया आदेश, तीन लोगों के घर-दुकान ढहाए जाएंगे
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। गोरखपुर रोड व सिविल लाइंस स्थित तीन लोगों के मकान-दुकानों पर प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। सुनवाई के बाद प्रभारी अधिकारी विनियमित क्षेत्र सौरभ सिंह ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। इसके साथ ही दस भवन मालिकों पर जुर्माना लगाया है। उधर, भवन स्वामियों का कहना है कि बिना सुनवाई के एक पक्षीय कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। यह उचित नहीं है। आदेश के खिलाफ वह सक्षम अधिकारी के यहां अपील दायर करेंगे।
शहर में भवन व दुकान निर्माण के लिए लोग मास्टर प्लान से नक्शा तो पास कराते हैं, लेकिन निर्माण मानक के तहत नहीं कराते। हाल ही में 127 से अधिक लोगों को नियम विरुद्ध निर्माण पर नोटिस थमाया है। एसडीएम सदर/ प्रभारी अधिकारी विनियमित क्षेत्र सौरभ सिंह ने शहर को 14 सेक्टरों में बांटकर ऐसे लोगों को चिह्नित करा रहे हैं। हाल ही में एसडीएम सदर ने सुनवाई के बाद सरकार बनाम लक्ष्मीना देवी भरौली बाजार निकट एसएसबीएल इंटर कालेज गोरखपुर रोड के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। आरोप है कि इन्होंने एक दुकान का निर्माण बिना नक्शा पास कराए करा लिया। इसके अलावा सरकार बनाम नीरज शुक्ला के वाद में मानचित्र के विपरित तीन मंजिला भवन का निर्माण कराएं जाने और सरकार बनाम अमरनाथ त्रिपाठी सिविल लाइंस के मामले में बिना नक्शा पास कराए छह दुकानों का निर्माण कराएं जाने के मामले में ध्वस्तीकरण का आदेश सुनवाई के बाद पारित किया है।
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उधर, एसडीएम की इस कार्रवाई पर मकान मालिकों ने सवाल उठाया है। इसके अलावा सरकार बनाम बिंदु देवी, सरकार बनाम इंद्रावती, सरकार बनाम महेंद्र, सरकार बनाम सावित्री, सरकार बनाम हरिशचंद्र गुप्ता, सरकार बनाम प्रमोद कुशवाहा सहित तकरीबनदस मामलों में अर्थदंड 25- 25 हजार का लगाया गया है।
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नक्शा बिना पास कराए निर्माण करने और नक्शा पास कराए जाने के बाद मानक के विपरीत भवन/ दुकान का निर्माण कराने के मामले में तीन लोगों के मकान-दुकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश सुनवाई के दौरान दिया गया है। इसके अलावा बिना नक्शा पास कराएं निर्माण कराने वाले दस लोगों पर जुर्माना लगाया गया है।
- सौरभ सिंह, एसडीएम सदर/ नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र देवेरिया
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