अफसरों के पास वीडियो पहुंचने पर खनन विभाग की ओर से कराई गई जांच में हुई पुष्टि
प्रधान की शह पर हिस्ट्रीशीटर ने कराया था तालाब से अवैध मिट्टी खनन
देवरिया। तालाब से अवैध मिट्टी खनन कराकर बेचने के आरोपी ग्राम प्रधान पर खनन विभाग ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर डीएम के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। पंद्रह दिन के अंदर जुर्माने की धनराशि नहीं देने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।
बनकटा थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग गांव के प्रधान नूर आलम अपने ग्राम सभा के एक तालाब से क्षेत्र के एक हिस्ट्रीशीटर को मिट्टी बेच दिए थे। जेसीबी से तालाब की खोदाई शुरू की गई और करीब दस हजार से अधिक ट्राली मिट्टी निकाली गई। गांव के एक व्यक्ति ने मिट्टी खोदाई का वीडियो बनाकर खनन अधिकारी और एसडीएम को भेज दिया।
जांच में गांव के प्रधान नूर आलम की ओर से मिट्टी बेचने की पुष्टि हुई। खनन विभाग की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रधान को नोटिस दी गई, लेकिन तय समय के अंदर कोई जवाब नहीं दिया गया। मामला डीएम तक पहुंचा तो डीएम के आदेश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय ने पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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अवैध रूप से मिट्टी खनन कराने के आरोप में ग्राम प्रधान पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जांच में इसकी पुष्टि भी हुई थी। निर्धारित अवधि में जुर्माना नहीं जमा करने पर आरसी जारी कर वसूली कराई जाएगी। -अरुण कुमार राय, एडीएम वित्त एवं राजस्व