सरकारी भूमि से बेदखली का मामला
देवरिया। फतेहपुर सामूहिक हत्याकांड में मृतक प्रेमचंद की ओर से सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे को बेदखल करने के आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी। शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने अपील को स्वीकृत कर सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि नियत की है।
जिला मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद अपील प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर लिया। बता दें कि 2 अक्टूबर को सुबह रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर के लेहड़ा टोला पर भूमि विवाद को लेकर छह लोगों की हत्या कर दी गई थी। सामूहिक हत्याकांड की चौतरफा आलोचना होने से प्रशासन सकते में आ गया था, क्योंकि मृतक सत्य प्रकाश दुबे ने विपक्षी प्रेमचंद यादव पर खलिहान, नवीन परती, वन व मानस इंटर कॉलेज की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर लंबे समय से जांच नहीं हुई थी। हत्याकांड के बाद जांच में शिकायत सही पाए जाने पर रुद्रपुर तहसीलदार ने सरकारी जमीन से बेदखल करने का आदेश पारित किया था। इसके विरुद्ध मृतक प्रेमचंद के पिता राम भवन यादव व अन्य ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में अपील दाखिल किया है।