रात दस से सुबह छह बजे तक नहीं होगा चुनाव प्रचार
देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि रोड शो, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। पदयात्रा में सड़क की क्षमता के अनुरूप स्थानीय प्राधिकारी व जनपदीय प्राधिकारी की पूर्व अनुमति तथा निर्धारित संख्या में व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। डोर-टू-डोर प्रचार के लिए 20 व्यक्तियों की (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) अधिकतम संख्या पहले की तरह रहेगी। चुनाव प्रचार अब रात दस से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। राजनीतिक पार्टियां, प्रत्याशी सुबह छह से रात दस बजे तक कोविड अनुरूप व्यवहार व प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए चुनाव प्रचार कर सकेंगे।
राजनीतिक दलों के लिए 50 प्रतिशत सीमा के तहत इंडोर मीटिंग तथा आउटडोर राजनीतिक मीटिंग खुली जगह पर मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत जैसी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। आउटडोर रैली निर्धारित जगह पर ही आयोजित की जाएगी। सभा स्थल पर एक से अधिक अंदर व बाहर जाने के स्थान होंगे। आयोजक कोविड मानक लागू करने के लिए पर्याप्त व्यक्तियों को स्थल पर तैनात करेंगे। जिला प्रशासन व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नामित करेगा। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों से चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने का आह्वान किया है।