प्रमुख के प्रतिनिधि व प्रधान पर केस दर्ज
सलेमपुर। लार थाने के चौमुखा गांव में रविवार को बिना अनुमति के सभा करना ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि अमित कुमार सिंह उर्फ बबलू तथा प्रधान अरविंद कुशवाहा को महंगा पड़ गया। इन दोनों आरोपितों सहित पचास से अधिक लोगों पर लार थाने में आचार संहिता के आरोप में केस दर्ज हुआ है। एफएसटी मजिस्ट्रेट संतोष कुमार गुप्ता ने तहरीर दी थी।
विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौमुखा में रविवार की रात तकरीबन 8.30 बजे एक दल के पक्ष में चुनावी जनसभा चल रही थी। इसी बीच एफएसटी मजिस्ट्रेट संतोष कुमार गुप्त उस रास्ते से गुजरे। सभा को देखकर उन्होंने अपना वाहन रोकवाकर सभा की अनुमति से संबंधित कागजात की मांग की। आयोजक किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं दिखाए। इसकी सूचना उन्होंने नायब तहसीलदार डॉ. भागीरथी व लार एसओ को दी।
मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने वीडियो फुटेज के आधार व एफएसटी मजिस्ट्रेट की तहरीर पर सभा के आयोजक लार के प्रमुख के प्रतिनिधि अमित कुमार सिंह उर्फ बबलू, चौमुखा के प्रधान अरविंद कुशवाहा सहित पचास से अधिक अज्ञात लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन एवं कोविड प्रोटोकाल के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया गया है।