बैतालपुर/देवरिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी रिफाइनरी से बैतालपुर डिपो को पाइपलाइन से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए न्यायालय सक्षम प्राधिकारी की ओर से किसानों को उनकी जमीन से पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिसूचना का नोटिस दिया जा रहा है। फिलहाल, इसको लेकर किसानों में ऊहापोह की स्थिति है। वहीं बरौनी से बैतालपुर होकर कानपुर डिपो को भी जोड़ने की योजना है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से बैतालपुर डिपो को बरौनी पाइपलाइन से जोड़कर सीधे पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति की योजना है। इसके लिए कंपनी ने सर्वे का कार्य पूरा कर लिया। जिले के 79 गांवों से होकर पाइपलाइन बिहार के सिवान तक बिछाई जा रही है। दो दिन से न्यायालय सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन प्रभाग बरौनी-कानपुर पाइपलाइप इलाहाबाद की ओर से अधिसूचना का नोटिस किसानों को दिया जा रहा है। नोटिस में कहा गया है कि लोकहित में सिवान से बैतालपुर तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए देवरिया जिले में आईओसी की ओर से पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन आवश्यक है। केंद्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र असाधारण 10 अक्टूबर के अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची सहित प्रकाशित कर पेट्रोलियम और खनिज पाइनलाइंस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 की धारा तीन की उपधारा एक की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयोग के अधिकार आवश्यक मानकर इस आशय की घोषणा कर दी है। उपयोग का अधिकार अर्जित होने पर भी जमीन पर कब्जा भूमि मालिक हितधारी का ही रहेगा।
कोट-
यदि किसी भूमि मालिक हितधारी व्यक्ति को भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह लिखित रूप में स्वयं या अपने अधिवक्ता या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से इस नोटिस की प्राप्ति के 21 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। कोई आपत्ति इसके बाद प्राप्त होती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
उमाकांत त्रिपाठी, सक्षम प्राधिकारी, आईओसी।