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जांच में सामने आया सच, मिलावटी मिले खाद्य पदार्थ

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जांच में सामने आया सच, मिलावटी मिले खाद्य पदार्थ
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एडीएम कोर्ट ने लगाया 37 दुकानदारों पर चार लाख 47 हजार का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। बादाम, गुलाब जामुन, रसगुुल्ला अन्य खाद्य पदार्थ बचने वाले दुकानदारों पर एडीएम प्रशासन कोर्ट ने 37 दुकानदारों पर चार लाख 47 हजार का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से जांच कर नमूना फेल होने पर वाद दाखिल किया गया था।
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शहर के अबूबकर नगर निवासी अशोक मद्धेशिया की दुकान से खोवा का नमूना, बहियारी बघेल निवासी पिंटू कुमार की दुकान से छेने का नमूना, बरहज आजाद नगर दक्षिणी के सेठ मोदनवाल की दुकान से गुलाब जामुुन का नमूना, मालवीय रोड के अरुण कुमार की दुकान से बादाम का नमूना, हाटा रोड के दिनेश कुमार चौरसिया की दुकान से नमकीन का नमूना, बघौचघाट के मेहा निवासी ओमप्रकाश गुप्ता की दुकान से पंजाबी नमकीन का नमूना, सलेमपुर के ओम साईं ट्रेडर्स से चिली पाउडर का नमूना, राघव नगर के विकास मोदनवाल की दुकान से छेने की मिठाई का नमूना, बरहज आजाद नगर के विशाल जायसवाल की दुकान से रसगुल्ला, मझौलीराज नगर के उमेश प्रसाद जायसवाल की दुकान से आरारोट घोल का नमूना, देवरिया रेलवे स्टेशन के समीप अनवारुल्लाह की दुकान से नमकीन का नमूना, गुरुद्घारा के समीप माधव इंटर प्राइजेज की दुकान से टोंड मिल्क का नमूना, तिलई बेलवा के दीपक जायसवाल की दुकान से पापड़ का नमूना, शहर के रामजानकी मंदिर के समीप हर्ष कुमार जायसवाल की दुकान से कलाकंद का नमूना, बघौचघाट के कोटवा मिश्र के मदनलाल की दुकान से छेने की मिठाई का नमूना, गौरीबाजार के देवगांव निवासी निखिल गुप्ता की दुकान से छेने का नमूना, राघव नगर के राकेश की दुुकान से छेना समेत 37 दुकानों से जांच में खाद्य विभाग की ओर से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। जांच में सभी नमूने फेल होने के बाद एडीएम प्रशासन कोर्ट में मुकदमा चला, जिसमें दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। इस बाबत अभिहित अधिकारी रमेश चंद पांडेय ने बताया कि दुकानदारों पर एडीएम कोर्ट ने जुर्माना लगाया गया।
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