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चित्रकूटः युवक की हत्या में दो लोगों को उम्रकैद

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चित्रकूट । कर्वी कोतवाली क्षेत्र के एक युवक की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर रामघाट के निवासी गुलजारी लाल तिवारी पुत्र देवकीनंदन तिवारी ने 14 फरवरी 2014 को सीतापुर चौकी प्रभारी को तहरीर देकर बताया था कि उसका भाई गोपाल तिवारी (30) 13 फरवरी 2014 को शाम सात बजे रामघाट की ओर घूमने गया था।
14 फरवरी को सुबह आठ बजे पता चला कि रामघाट में नए पुल के पास नदी में एक शव पड़ा है। वहां जाकर उसने गोपाल के शव की शिनाख्त की थी। इस दौरान कस्बे के कई लोगों ने बताया कि रात दस बजे मप्र के सतना जिले के नया गांव थाने के लोधन टिकुरा के निवासी राजा भईया यादव पुत्र रामाधार यादव के साथ दो अन्य लोगों ने मिलकर उसके भाई गोपाल की हत्या करके सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से शव को पानी में फेंक दिया है।
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पुलिस ने इस मामले में राजाभईया यादव के साथ सीतापुर रामघाट के निवासी राजू पाठक पुत्र नत्थू पाठक के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने के अपराध में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश निहारिका चौहान ने राजा भईया यादव और राजू पाठक पर दोष सिद्ध होने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने के आधी धनराशि गोपाल तिवारी की पत्नी बिट्टो देवी को क्षति पूर्ति व प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं।
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