चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा ने जानलेवा हमले के दो आरोपियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 16-16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बीते 20 जुलाई 2018 को वादी कृष्णकांत पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि शाम छह बजे उनका भाई शिवाकांत अपने ट्यूबवेल से जानवर लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में विनय कुमार सिंह और उसके बहनोई धीरेंद्र सिंह घात लगाकर बैठे थे। शिवाकांत के पास पहुंचते ही विनय ने कुल्हाड़ी से उसके सीने पर जानलेवा हमला किया था। हमलावरों ने शिवाकांत को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
शिवाकांत गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था। विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपियों विनय कुमार सिंह और धीरेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। दोनों को पांच-पांच साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
धारा 504 के तहत एक-एक साल का कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। धारा 506 के लिए दो-दो साल का कठोर कारावास और चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और दोषियों को धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता का लाभ मिलेगा।