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सर फाइल नंबर 12 की संशोधित फाइल नंबर- 12 आर

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चित्रकूट। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए शनिवार से विशेष सतर्कता बरतने के लिए रात्रि कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए लागू हो गया है। जिला प्रशासन ने कार्यालयों से लेकर दुकानों तक में मास्क की अनिवार्यता पर जोर दिया है। बाहर से आने वाले यात्रियों को बिना स्क्रीनिंग कराए न जाने देने के निर्देश दिए गए हैं। रात्रि कर्फ्यू अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस आदि को आवागमन की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी, रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आईडी के आधार पर अनुमति होगी। समस्त औद्योगिक इकाइयों को रात्रिकालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी।
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शनिवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना संक्त्रस्मण स्थिति को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के लिए बाजारों में मास्क नही तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। सभी के लिए मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, शापिंग माल, सुपर मार्केट में मास्क की अनिवार्यता के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ खोलने की अनुमति, गांवों एवं शहरी वार्डों में
निगरानी समितियों को फिर से एक्टिव करने के आदेश जारी हुए हैं। शादी समारोह व अन्य आयोजनों के संबंध में आयोजकों द्वारा कार्यक्त्रस्मों की सूचना जिला प्रशासन एवं पुलिस को अनिवार्य रूप से देने, प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम दो सौ की अनुमति रहेगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों की अनुमति होने के अलावा स्वास्थ्य विभाग आरटी पीसीआर, एंटीजन टेस्टिंग को प्रभावी करने पर जोर दिया जाएगा। प्रतिदिन रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों की थर्मल स्क्त्रस्ीनिंग की सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।
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