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आदेशों पर नहीं हुआ अनुपालन, अदालत ने जताई नाराजगी

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चित्रकूट। डाकू गौरी यादव के मारे गये साथी भालचंद्र की पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले की अदालत ने सुनवाई। इस मामले में कोर्ट में पुलिस विभाग की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने अगली सुनवाई 16 दिसंबर मुकर्रर की है। एसपी को आदेश दिया कि अगली तारीख पर पूर्व में हुए आदेशों के अनुपालन की आख्या प्रस्तुत की जाए।
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भालचंद्र यादव की पत्नी के अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि फर्जी मुठभेड़ मामले में अदालत ने तत्कालीन एसपी और 17 एसटीएफ व पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। लगातार अदालत द्वारा आदेश देने के बाद भी विपक्षी पार्टी मांगे गए कागजात उपलब्ध नहीं करा पा रही है।
अधिवक्ता के अनुसार इस बार की सुनवाई में एडीजे (एफटीसी न्यू) के जज विनीत नारायण पांडेय ने नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि बताए गए सभी कागजात लेकर पुलिस की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।
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ऐसा कई बार हो चुका है। 16 दिसंबर नई तारीख तय कर एसपी को आदेश दिया कि इस बार सभी कागजातों के साथ टीम को उपस्थित होने के लिए कहा जाए। पूर्व में हुए आदेशाें के अनुपालन की आख्या को प्रस्तुत कराएं।
गौरतलब है कि 31 मार्च को सतना मप्र जिले से लौटते समय बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के माड़ोबांध के पास एसटीएफ व पुलिस की मुठभेड़ में भालचंद्र मारा गया था। उसके भाई से पुलिस ने तमंचा व कारतूस बरामद कर जेल भेजा था।
भालचंद्र की पत्नी नथुनिया ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस पर अदालत ने तत्कालीन एसपी समेत और 17 एसटीएफ व पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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