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Chitrakoot News: न्यायालय उठने तक दोषी को दी सजा, 1000 रुपये जुर्माना

Thu, 04 Dec 2025 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
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चित्रकूट। न्यायालय ग्राम मानिकपुर के न्यायाधीश अंशुमान ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा दी। साथ ही उस पर एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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वर्ष 2024 में राजापुर के पराको निवासी उमेश के खिलाफ सड़क हादसे में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले में विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। साथ ही उसे दोषी करार दिया। बुधवार को न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर अंशुमान ने उमेश को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। (संवाद)

आबकारी के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) के न्यायाधीश सचिन दीक्षित ने कच्ची शराब के मामले में एक दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 9736 रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया।
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वर्ष 2023 में भरतकूत के भारतपुर मजरा अहिरनपुरवा निवासी रामकेश यादव के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में विवेचक ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी रामकेश यादव को दोषी करार दिया। बुधवार को न्यायाधीश ने दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। (संवाद)
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