शस्त्रधारकों को अब असलहों का लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए इसे चलाने का टेस्ट देना होगा। इसमें पास होने पर ही शस्त्र लाइसेंस का रिन्यूवल किया जाएगा। टेस्ट देने में कारतूस का खर्च असलहाधारक को स्वयं वहन करना होगा। गृह पुलिस अनुभाग से ये आदेश जारी हुआ है।
अगर लाइसेंस धारक शस्त्र चलाने के टेस्ट में असफल हो जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। टेस्ट के दौरान शस्त्रधारकों से निशाना नहीं लगवाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि धारक शस्त्र से फायर करने में सक्षम है या नहीं। शस्त्र पकड़ने का तरीका भी देखा जाएगा। जिले के शस्त्रधारकों का टेस्ट पुलिस लाइन स्थित फायरिंग रेंज में होगा। जो लोग नए लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे उन्हें भी टेस्ट लेने के बाद ही लाइसेंस दिया जाएगा।
शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण करने से पहले शस्त्र चलाने का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें लगने वाले कारतूस का खर्च लाइसेंस धारक को ही वहन करना होगा। जिले के शस्त्रधारकों का टेस्ट पुलिस लाइन की फायरिंग रेंज में लिया जाएगा। नए लाइसेंस आवेदनकर्ता को भी शस्त्र चलाने का टेस्ट देना होगा।
- नीलम अहलावत, डीएम