चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने गैर इरादतन हत्या में दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के देवारी गांव निवासी बृजलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई जानकीशरण 30 अगस्त को अपने तीन साथियों के साथ नदी में मछली मारने के लिए गया था।
देवारी के नथन ने अपने साथियों के साथ फायरिंग कर उसके भाई को मौके पर मार डाला था। बाकी लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने गुरुवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्ध होने पर नथन सिंह को दस वर्ष का सश्रम कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।