चित्रकूट। राजापुर थाना क्षेत्र के क्योटरा मोहल्ले में विवाद के दौरान एक महिला की पीटकर हत्या मामले में दो दोषियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार जुर्माना भी लगाया गया है।
अपर सत्र न्यायालय के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधाकर तिवारी ने बताया कि 20 दिसंबर को राजापुर थाना क्षेत्र के क्योटरा गांव में संपतिया देवी का पड़ोसियों से विवाद हो गया था। इस पर पड़ोसी तुलसी और उसके बेटे जगनंदन ने महिला की पिटाई की थी। पीड़िता की बहू अनीता देवी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिटाई से घायल महिला की 21 दिसंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिस पर आरोपियों के खिलाफ 304,308,504 व 506 की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों के गवाह के बयान व सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश सतीश चंद्र द्विवेदी ने दोनों आरेापी जगनंदन व तुलसी को दस- दस साल कैद व पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।