चित्रकूट। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ पाने के लिए निर्माण श्रमिक अपना पंजीयन कराएं। खास बात तो यह है कि जिन श्रमिकों के पूर्व से पंजीकरण है, उन्हें हर वर्ष नवीनीकरण कराना भी अनिवार्य है। बगैर पंजीकरण के उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
सहायक श्रमायुक्त आरके गुप्ता ने बताया कि श्रमिक जनसेवा केंद्र के माध्यम से या स्वयं से बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण व नवीनीकरण करा सकते हैं। बताया कि बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में भी संशोधन किया गया है। जिसके तहत अब पंजीकृत निर्माण श्रमिक को अपनी पुत्री के विवाह सम्पन्न होने के छह माह में अभिलेखों सहित बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि पोर्टल में पंजीकृत जिन श्रमिकों के यहां पुत्री के जन्म हुआ है, वह मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ लेने के लिए पंजाब नेशनल बैंक कर्वी में अपना बचत खाता खुलवाएं और खाते का विवरण श्रम कार्यालय को विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि उनकी पुत्रियों के लिए देय 25 हजार रुपये की एफडी बनवाई जा सके।