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Chitrakoot News: नाबालिग बेटी की गवाही पर पंकज को मिली सजा

Sun, 22 Feb 2026 12:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
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चित्रकूट। बहिलपुरवा थाना के एक गांव में हुए चर्चित बेटी-पत्नी हत्याकांड और खुदकुशी के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी पंकज यादव को दोषी ठहराया है। इस मामले में मृतक की नाबालिग बेटी की गवाही अहम साबित हुई। न्यायाधीश ने उसकी गवाही के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।
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न्यायालय ने मृतक के द्वारा बेटी व पत्नी की गोली मार कर हत्या के बाद स्वयं खुदकुशी करने के मामले में उसकी नाबालिग बेटी की गवाही को मुख्य माना है। उसी के आधार पर दोषी पंकज यादव को सजा सुनाई है। आरोप था कि पंकज यादव अगर उसकी बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल नहीं करता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती।
दोषी पंकज यादव ने न्यायालय में अपना जुर्म कबूल किया। उसने स्वीकारा कि यह उसका पहला अपराध है। पहले किसी अपराध में दोषी नहीं हुआ है। अभी वह जेल में है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसकी मजदूरी से ही परिवार का भरण पोषण होता है। उसे कम से कम सजा दी जाए।
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