चित्रकूट। सिविल जज (सीडी)/एफटीसी अश्विनी कुमार उपाध्याय की अदालत ने लेनदेन के मामले में दीपक कुमार तिवारी के पक्ष में समझौते के तहत 80 हजार रुपये देने करने का आदेश दिए हैं। यह राशि उनके बैंक खाते में 30 दिनों के भीतर भेजी जाएगी।
17 मार्च 2026 को दीपक तिवारी ने एक प्रार्थना पत्र देकर अपील की थी। उन्होंने बताया कि उनके और आदित्य कुमार चक्रवर्ती से 3.80 लाख का लेनदेन है। अपील में दोनों पक्षों के बीच 3.80 लाख रुपये में समझौता हुआ था। जिसमें तीन लाख दीपक को मिल चुके थे। 80 हजार रुपये न्यायालय में जमा थे। न्यायालय ने प्रार्थनापत्र स्वीकार कर यह राशि दीपक कुमार तिवारी के आईडीबीआई बैंक खाते में अंतरित करने का निर्देश दिए हैं। (संवाद)