फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chitrakoot News: पूर्व जिला खनिज अधिकारी व इंस्पेक्टर पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

Sun, 14 Sep 2025 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
विज्ञापन
विज्ञापन
मानक से अधिक खनन कराने की शिकायत पर कार्रवाई न करने का आरोप
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। भरतकूप थाना क्षेत्र के एक खनन स्थल पर दो दिन में मानक से अधिक खनन करने की शिकायत पर कार्रवाई न करने पर तत्कालीन जिला खनिज अधिकारी व खान निरीक्षक समेत चार के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला सन 2021 का है।
शनिवार को शिकायतकर्ता हरि ओम उर्फ पिंटू ने बताया कि खनन कारोबारी रामबाबू गर्ग ने बिना फोरमैन लाइसेंस के फर्जी तरीके से अवैध लोडिंग करता था। उसने विरोध किया तो उसके खिलाफ ही पुलिस से मिलकर कार्रवाई कर दी और दो दिन में 7000 घन मीटर खनन किया। जबकि दो दिन में मजदूरों से इतना खनन नहीं हो सकता है। उसने रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन लगाकर अवैध खनन करने का भी आरोप लगाया है। तत्कालीन जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह व खान निरीक्षक मंटू कुमार सिंह से शिकायत की उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीड़ित में आरोप लगाया कि डीएम एसपी समेत तत्व खनिकर्म निदेशालय से भी शिकायत की थी। कोई कार्रवाई न होने पर मजबूरी में न्यायालय में वाद दायर किया। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद भारती ने जिला खनिज अधिकारी, खान निरीक्षक व रावली कल्याणपुर निवासी रामबाबू गर्ग , रसिन के फटा पुरवा निवासी मेंबर्स प्रेम इंटरप्राइजेज के मालिक प्रेम बाबू सिंह के खिलाफ उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। तत्कालीन जिला खनिज अधिकारी का शामली जिला में स्थानातंरण हो चुका है। इस संबंध में वर्तमान जिला खनिज अधिकारी रनवीर सिंह ने बताया कि इस संबंध में उन्हें अभी जानकारी नहीं मिली है। भरतकूप थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि अभी कोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश आते ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें