चित्रकूट। मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामला 15 महीने पुराना है।
मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 23 जून 2024 को उसकी डेढ़ वर्षीय बेटी को गांव निवासी इतराज अपहरण कर गांव के बाहर सड़क किनारे सूखे नाला में ले गया और दुष्कर्म किया। हालत बिगड़ने पर बेटी को वहीं छोड़ कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी हुई। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने दोषी पाने पर आरोपी को सजा सुनाई।