चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले मे दोष सिद्ध होने पर महिला के पति को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 12 हजार रुपये अर्थदंड भी देय होगा।
राजापुर थाना क्षेत्र के गोबरौल गांव निवासी संजय तिवारी ने बताया कि उसकी बहन निहारिका देवी की शादी लौरी गांव के धीरेंद्र प्रताप शुक्ला के साथ 16 फरवरी 2016 में हुई थी। शादी के बाद से ही निहारिका का पति उसे पीटता था। सात नवंबर 2022 को उसके पति ने फोन कर कहा कि अपनी बहन को यहां से ले जाओ नही जान से मार दूंगा। दोपहर को गांव के लोगों ने फोन कर बताया कि बहन को ससुरालियों ने फंदा लगाकर हत्या कर दी है। मायके पक्ष के लोग ससुराल गए तो देखा कि निहारिका के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट मे आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी धीरेंद्र प्रताप शुक्ला को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। आरोपी को जिला कारागार रागौली भेज दिया गया है।