चित्रकूट। दहेज लोभियों द्वारा विवाहिता की पीट-पीट कर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने सोमवार को दोषी पति, सास व ससुर को पांच-पांच वर्ष के करावास की सजा सुनाई।
बांदा जनपद के खमरखा गांव निवासी शिवकुमार ने बताया कि अपनी पुत्री रेशमा उर्फ सुमन की शादी 15 जून 2019 को पहाड़ी कस्बा निवासी विकास पुत्र पराग के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन उसे दहेज को लेकर परेशान करने लगे। पुत्री ने कई बार फोन पर दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने की जानकारी भी दी। इसी बीच आठ जुलाई 2019 को ससुरालीजनों ने रेशमा की गला दबा कर हत्या कर दी।
पुलिस ने मामला दर्ज आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिला किया। सोमवार को अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद पति विकास, ससुर पराग व सास पचिनिया को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई।
साथ ही आठ-आठ हजार रुपए क अर्थ दंड भी लगाया। सभी दोषियों को जिला कारागार रगौली भेज दिया गया है।ि