फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chitrakoot News: गैर इरादतन हत्या में चार को पांच-पांच साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
चित्रकूट। गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने चार को दोषी पाने पर पांच-पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

सदर कोतवाली क्षेत्र के छेछारिहा निवासी रामानंद शुक्ला ने बताया कि 17 नवंबर 2012 को बुधुवा उर्फ बुद्धविलास, राजबहादुर, रामदयाल, सुंता देवी पत्नी बुधुवा ने एक राय होकर लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी व फावड़ा से हमला कर घायल कर दिया था। जिससे इलाज के दौरा उसके पिता रामकिशोर की मौत हो गई थी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा की विवेचना तत्कालीन उनि विजय सिंह भदौरिया ने करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आठ फरवरी 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन



सकी सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें