चित्रकूट। नाबालिग के साथ छेड़खानी करने व मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी देने के मामले अदालत ने चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसमें दो भाई हैं व एक दोषी का पुत्र भी है। सभी पर छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
थाना राजापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 19 फरवरी 2019 को उसकी नाबालिग बेटी शौच के लिए खेत की ओर गई थी। तभी रास्ते में थाना सरधुवा क्षेत्र के कालोनी का पुरवा निवासी केरा उर्फ विमल, खटवारा निवासी पुरुषोत्तम व उसका भाई मालिक अौर पुरूषोत्तम के पुत्र बब्लू ने रोककर उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की।
विरोध करने पर मारपीट की। 19 जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। जिसकी मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने चारों को दोषी पाया और सजा सुनाई।