चित्रकूट। पारिवारिक रंजिश के चलते गाली गलौच करने व बंदूक से फायर कर हत्या करने की कोशिश करने वाले दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
तीन सिंतबर 2013 को जागेश्वर उर्फ पिन्टू पु निवासी ने भरतकूप कोतवाली कर्वी में बताया कि रामस्वरुप यादव ने परिवारिक बंटवारे की रंजिश के कारण गाली गलौच किया एवं मना करने पर वादी के चाचा रामप्रकाश को लाइसेंसी दो नाली बंदूक से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जिससे उसके चाचा घायल हो गये।इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।