चित्रकूट। न्यायालय फास्ट ट्रैक के अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने पुलिस फोर्स पर फायरिंग करने के दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उस पर आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। उन्होंने यह फैसला 14 साल पुराने मामले में दिया।
बीते 25 अक्तूबर 2011 को बहिलपुरवा थाना के दरोगा हरिशरण सिंह ने जान से मारने के लिए पुलिस फोर्स पर फायरिंग करने की सूचना दी थी। सूचना पर पुलिस ने फतेहपुर जनपद के खागा थाना के खैरई मजरा पचीसा का डेरा निवासी जमील नट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तत्कालीन विवेचक दरोगा केशरी सिंह ने मामले की विवेचना कर 22 दिसंबर 2011 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। बाद में आरोपी जमील नट को दोषी करार दिया। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोषी को सजा दी।