चित्रकूट। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में नए लोगों को वोटर बनाने में अब जन्मतिथि व निवास पता के प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, यदि आवेदक आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो तय पांच अन्य वैकल्पिक में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, चंद्रशेखर ने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के नागरिकों को फार्म-6 भरना होगा। इस फार्म के साथ, जन्म तिथि और पते के सत्यापन के लिए आधार कार्ड को प्राथमिकता दी गई है। यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो फार्म-6 में उल्लिखित पांच अन्य स्वीकार्य दस्तावेज़ों में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है। इन सभी स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची फार्म-6 में ही विस्तृत रूप से दी गई है।
इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में एक महत्वपूर्ण नया प्रावधान जोड़ा गया है। अब फार्म-6 के साथ एक घोषणा पत्र भी जमा करना आवश्यक होगा। इस घोषणा पत्र में आवेदक को वर्ष 2003 के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची में अपने या अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी में से किसी एक व्यक्ति का नाम खोजना होगा और उसकी जानकारी इस घोषणा पत्र में दर्ज करनी होगी।