छह साल की मासूम को बहला फुसलाकर बगीचे में अश्लील हरकत करने के आरोपी को अदालत ने सात साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि चार जून 2013 को मऊ थाना क्षेत्र के खंडेहा के एक निवासी ने थाने में गांव के शिवकुमार साहू पुत्र भोंदू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कि दो जून को उसकी छह साल की पुत्री को दस का नोट देकर आरोपी बगीचे में ले गया और अश्लील हरकत की।
इसके पूर्व भी यह परिवार की बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत कर चुका था। घटना की जानकारी होने पर उसी दिन थाने गए लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद एसपी के आदेश पर चार जून को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसी मामले में गुरुवार को अपर जिला जज पीके श्रीवास्तव ने आरोपी को सात साल की सजा और दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।