बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। नौ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनायी है। अभियुक्त को 30 हजार रुपये अर्थदंड भी देय होगा।
सहायक अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की महिला ने उसी गांव के रफीक पुत्र अब्दुल के खिलाफ 24 अप्रैल 2015 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री 19 अप्रैल 2015 की शाम घर से पानी लेने के लिए नल की ओर जा रही थी। रास्ते में गांव के ही रफीक बालिका को पकड़ कर अश्लील हरकत कर दुष्कर्म किया। रास्ते में अपने साथ हुई इस घटना की की जानकारी बालिका ने अपनी मां को 21 अप्रैल 2015 को दी। जिस पर महिला अभियुक्त के घर उलाहना देने गयी। जिस पर अभियुक्त ने उसके साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जिसके चलते पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी।
इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अपर जिला जज दिनेश कुमार प्रथम ने दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिये हैं।