चित्रकूट । साढ़े पांच किलो गांजा के साथ पकड़े गए दो तस्करों को दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मानिकपुर जीआरपी थाने के उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि 9 जुलाई 2022 को मानिकपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार से बांदा के गिरवां थाने के बरसड़ा बुजुर्ग निवासी विजय कुमार खंगार व अमित कुमार खंगार को गिरफ्तार किया था। इनके बैग से पुलिस ने साढ़े पांच किलो गांजा बरामद किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश राममणि पाठक ने निर्णय सुनाया। दोष सिद्ध होने पर विजय कुमार खंगार व अमित कुमार खंगार को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।